दिल्ली-NCR में आज से ग्रैप-4 लागू : आठ बजे से लागू हो जाएंगे प्रतिबंध, इन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध

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Grape-4 implemented in Delhi-NCR from today: Restrictions will come into effect from 8 o'clock, these things will be banned
Grape-4 implemented in Delhi-NCR from today: Restrictions will come into effect from 8 o'clock, these things will be banned

दिल्ली-NCR में आज से ग्रैप-4 लागू : आठ बजे से लागू हो जाएंगे प्रतिबंध, इन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध

New Delhi

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है, जिसके चलते सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू होगा। इस दौरान, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 के ऊपर रहने की आशंका है, जिससे प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है।

GRAP-4 के तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, सिवाय जरूरी सामान लाने वाले, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-6 ट्रकों के। इसके अलावा, दिल्ली में डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, लेकिन आपातकालीन वाहनों को छूट मिलेगी।

एनसीआर में, स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई की सलाह दी गई है, और सरकारी तथा निजी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ घर से काम करने की दिशा-निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों, डीजल जनरेटर सेट और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

इस दौरान, उद्योगों को भी पाबंदियों का सामना करना होगा, खासकर जहां गैर-प्राधिकृत ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। केवल दूध, डेयरी उत्पाद और मेडिकल उपकरणों से संबंधित उद्योगों को छूट मिलेगी।

वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार, 0-50 AQI को ‘अच्छा’, 51-100 को ‘संतोषजनक’, 101-200 को ‘मध्यम’, 201-300 को ‘खराब’, 301-400 को ‘बहुत खराब’ और 401-500 को ‘गंभीर’ माना जाता है।

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