कांकेर: 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू, प्रदर्शन पर 90 दिन का प्रतिबंध
Chhattisgarh News
कांकेर। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1)(2) के तहत बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 1 अगस्त से 30 अक्टूबर 2025 तक कलेक्ट्रेट परिसर और उसके 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस या आंदोलन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 90 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य क्षेत्र में लोक शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
आम नागरिकों, संगठनों और राजनीतिक दलों को इस प्रतिबंध की जानकारी देने के लिए सूचना पत्र और नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से संवेदनशील शासकीय क्षेत्र में व्यवधान रोका जा सकेगा और कार्यों का संचालन सुचारु रूप से हो पाएगा।