GST काउंसिल का बड़ा फैसला: अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा GST
GST Tax | Nirmala Sitharaman
नई दिल्ली। आम जनता को राहत देते हुए GST काउंसिल ने बड़ा ऐलान किया है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर GST पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बीमा प्रीमियम पर लगने वाला 18% टैक्स अब नहीं वसूला जाएगा। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
क्यों है यह ऐतिहासिक फैसला?
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Insurance for All by 2047 लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम।
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बीमा प्रीमियम 18% तक सस्ता होगा।
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ज्यादा लोग Health Insurance और Life Insurance खरीदने के लिए आगे आएंगे।
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ग्रामीण और कम आय वर्ग तक बीमा की पहुंच बढ़ेगी।
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परिवारों का फाइनेंशियल बोझ कम होगा और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी।
बीमा उद्योग की प्रतिक्रिया
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के CEO डॉ. तपन सिंघल ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उनका कहना है कि बढ़ती मेडिकल महंगाई के दौर में यह कदम सीधे तौर पर करोड़ों नागरिकों को राहत देगा।


