नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान : आचार संहिता लागू

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There will be no reservation in promotion in Chhattisgarh, GAD issued order
There will be no reservation in promotion in Chhattisgarh, GAD issued order

नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान : आचार संहिता लागू

छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव लेकर निर्वाचन आयोग की प्रेस कांफ्रेंस शुरू हो चुकी है. PC में चुनाव आयोग के अधिकारी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं.

इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी.

नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान

  • 11 फरवरी को मतदान होगा
  • एक ही चरण में नगरीय निकाय चुनाव कराया जाएगा
  • 22 जनवरी से नॉमिनेशन से शुरू की जाएगी
  • 31 जनवरी को नाम वापसी होगी
  • 15 तारीख मतगणना होगी

पंचायत में तीन चरण का चुनाव होगा

  • 27 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा
  • 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा
  • प्रदेश में नगरीय निकायों के अन्तर्गत 10 नगरपालिक निगम् 49 नगरपालिका परिषद्, 114 नगर पंचायतों में आम निर्वाचन तथा जिला दुर्ग एवं सुकमा के नगरीय निकायों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु 05 वार्डों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जायेगा.
  • नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में 22,00,525 पुरुष निर्वाचक, 22,73,232 महिला निर्वाचक, 512 अन्य निर्वाचक कुल 44,74,269 निर्वाचक एवं उप निर्वाचन में कुल 16,181 निर्वाचक निर्वाचन में भाग लेंगे.
  • आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है.
  • मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल मतदान केन्द्र 5,970 तथा उप निर्वाचन हेतु कुल 22 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं,
  • जिनमें से 1531 संवेदनशील व 132 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं.
  • बता दें, इस बार नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से होंगे, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे. चुनाव को लेकर 18 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था.

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