CG NEWS : खुद का व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण लेने आवेदन आमंत्रित

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CG NEWS: Applications invited to take loan to start one's own business.
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CG NEWS : खुद का व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण लेने आवेदन आमंत्रित

Chhattisgarh / Raipur news

रायपुर raipur news। जिले के बेरोजगारों को खुद का व्यवसाय शुरू करनेे जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग अंतर्गत बैंक प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार किया जा सकेगा।

आवेदक किसी भी प्रकार के व्यवसाय जैसे- बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, कोचिंग क्लासेस एवं स्व-सहायता समूह का लेखा संधारण, हेयर कटिंग सेलून-ब्यूटी पार्लर, चाय केन्टीन एवं नास्ता केन्द्र, योग शिक्षा, बच्चों की देख-भाल (झूलाघर), लॉन्ड्री कार्य, घड़ी साज, विद्युत यंत्र सुधारक, सायकल मरम्मत, स्कूटर मोपेड, टू-व्हीलर रिपेयरिंग, घर की साज-सज्जा, बागवानी एवं नर्सरी पशुपालन एवं मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, फुटकर विक्रेता, मशाला उद्योग, सॉफ्ट-टायज, कृत्रिम आभूषण निर्माण, दिव्यांगों एवं बुजुर्गाे की देखभाल, चाट निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी दुकान, सिलाई-कढ़ाई-बुनाई, स्वेटर बुनाई, मशरूम उत्पादन, ईट-खपरा निर्माण, डिटर्जेन्ट पाउडर निर्माण, लघु वनोपज वनौषधि निर्माण एवं व्यवसाय इलेक्ट्रीक मोटर पम्प मरम्मत व्यवसाय, खनिज आधारित व्यवसाय, कम्प्यूटर हार्डवेयर मरम्मत व्यवसाय, टाट-पट्टी दरी बुनाई व्यवसाय, रेडियो टी.वी. टेप रिपेयरिंग व्यवसाय, काष्ठकला फर्नीचर व्यवसाय, प्लास्टिक एवं बर्तन दुकान, किराना दुकान, फैन्सी (मनिहारी) व्यवसाय, स्टील फेब्रीकेशन, बर्मी कम्पोज मेकिंग, फॉस्ट फूड सेन्टर, एगरोल सेन्टर आदि व्यवसाय आदि विभिन्न छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने हेतु अंत्योदय एवं आदिवासी योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।

इसके लिए आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन करना होगा।

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम दस हजार रूपये का अनुदान देय है। परन्तु ऋण राशि की अधिकतम सीमा बंधनकारी नही है।

पात्र आवेदक कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या, रायपुर, कक्ष क्रमांक-34 से आवेदन पत्र प्राप्त व जमा कर सकते है।

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