हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की, छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी
Chhattisgarh News
छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की नियुक्ति को लेकर उठा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दो बार सुनवाई करने के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जून में संभावित है।
यह याचिका 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी वी. श्रीनिवास राव की नियुक्ति के खिलाफ दायर की गई है। आरोप है कि भूपेश सरकार ने पाँच सीनियर अधिकारियों को दरकिनार करते हुए राव को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया। इस नियुक्ति को सबसे वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी एवं वर्तमान में पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) सुधीर अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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सुधीर अग्रवाल ने पहले यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और फिर हाईकोर्ट में उठाया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया है।