बालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार नहीं : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Chhattisgarh News
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि बालिग पत्नी के साथ सहमति से या बिना सहमति के यौन संबंध बनाने पर पति पर बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 377 से बरी कर दिया और उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने कहा कि यदि पत्नी की उम्र 15 साल से अधिक है, तो पति द्वारा किए गए यौन संबंध बलात्कार नहीं माने जाएंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पति और पत्नी के बीच संबंधों को आईपीसी की धारा 375 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा को माफ कर दिया, और अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध नहीं माना। 2017 में एक पति पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत पेरिटोनिटिस और मलाशय में छेद के कारण हुई।