भूपेश बघेल को झटका, कोर्ट में याचिका खारिज, सुनवाई जारी रहेगी

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Shock to Bhupesh Baghel, petition rejected in court, hearing will continue
Shock to Bhupesh Baghel, petition rejected in court, hearing will continue

भूपेश बघेल को झटका, कोर्ट में याचिका खारिज, सुनवाई जारी रहेगी

Chhattisgarh News

पाटन विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। चुनाव याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज करने की मांग को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की गई है।

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में भूपेश बघेल पर भ्रष्ट आचरण से जुड़े कई दस्तावेजों का हवाला देते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है।

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भूपेश बघेल की ओर से, तकनीकी और अन्य आपत्तियों के आधार पर इस याचिका को खारिज किए जाने की मांग की गई थी, जिसे हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दिया। अपने आदेश में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि, “चुनाव याचिका में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए इसे प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।” अब विजय बघेल की चुनाव याचिका पर विधिवत सुनवाई जारी रहेगी।

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