छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट का अहम फैसला
Chhattisgarh News
- हाईकोर्ट का आदेश: छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई।
- शहीद और नक्सल प्रभावितों के बच्चों को मिलेगी छूट: कोर्ट ने कहा कि केवल शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित सुरक्षाकर्मियों के बच्चों को ही भर्ती में छूट दी जाएगी।
- पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट देना गलत: कोर्ट ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट देना नियमों के खिलाफ है और यह भेदभाव है।
- भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी: हाईकोर्ट ने फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
- दावेदार की याचिका: याचिकाकर्ता बेदराम टंडन ने भर्ती में छूट देने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
- राज्य शासन का तर्क खारिज: राज्य सरकार के तर्क को हाईकोर्ट ने खारिज किया और कहा कि नियमों का लाभ सभी को समान रूप से मिलना चाहिए।
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